रांची में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की विशेष अदालत ने चारा घोटाले से जुड़े अंतिम मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद को आज पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने लालू पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
इस मामले से जुड़े अन्य दोषियों को भी सजा सुनाई गई। इस मामले में अधिकतम पांच वर्ष की सजा और अधिकतम दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 38 दोषियों की सूची में लालू प्रसाद के अलावा मोहम्मद सईद, आरके राणा और त्रिपुरारी मोहन प्रसाद को सबसे अधिक सजा दी गई है।
इससे पहले लालू प्रसाद और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश कीं। इस बीच, लालू के वकील प्रभात कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि वह इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।