राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने परिवेशी वायु गुणवत्ता की खराब स्थिति को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में डीजल से चलने वाले चौपहिया हल्के मोटर वाहनों पर रोक लगा दी है।
परन्तु, बीएस-6 और अनिवार्य तथा आपात सेवाओं में लगे वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गयी है। इलेक्ट्रिक और सीएनजी को छोड़ कर अनिवार्य वस्तुओं की ढुलाई करने वाले अन्य ट्रकों के प्रवेश पर भी रोक लगाई गयी है।
आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की खराब स्थिति पर विचार करने के लिए की गई आपात बैठक के बाद आदेश जारी किया। आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में राजमार्गों, फ्लाइओवरों, विद्युत ट्रान्समिशन और पाइप लाइनों के निर्माण सहित सरकारी परियोजनाओं में निर्माण कार्यों पर भी रोक लगाने का आदेश दिया है। सरकार की वायु गुणवत्ता समिति ने भी एनसीआर में स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल न करने वाले उद्योगों को बंद करने के आदेश दिये हैं।