महाराष्ट्र में एक विशेष अदालत ने कल होने वाले राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को एक दिन की अस्थायी जमानत देने से इनकार कर दिया है।
इसके बाद, देशमुख ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जबकि मलिक भी हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर करने की प्रक्रिया में है| मंगलवार को, केंद्रीय एजेंसी ने उनकी दलीलों का विरोध करते हुए कहा था कि “कैदियों के पास मतदान का अधिकार नहीं है”|
नवाब मलिक और अनिल देशमुख धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अलग-अलग मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। देशमुख आर्थर रोड जेल में हैं, वहीं नवाब मलिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।