कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कल कहा कि कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक पेंशन के नियमों को आसान बनाया गया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अन्य औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं की प्रतीक्षा किए बिना परिवार के पात्र सदस्य द्वारा पारिवारिक पेंशन और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दावा प्रस्तुत करने पर अस्थायी पारिवारिक पेंशन तत्काल मंजूर की जाए। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान कोविड महामारी के दौरान हुई मृत्यु के लिए लागू होता है, चाहे मृत्यु कोविड के कारण हुई हो या गैर-कोविड कारण से।
सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन का मामला वेतन एवं लेखा कार्यालय को भेजे जाने के बाद परिवार के पात्र सदस्य को अस्थायी पेंशन की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। हालांकि, वर्तमान महामारी को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किए गए हैं कि अनंतिम पारिवारिक पेंशन का मामला वेतन एवं लेखा कार्यालय को अग्रेषित किए बिना ही परिवार के पात्र सदस्य को पारिवारिक पेंशन और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दावा प्राप्त होने पर तत्काल स्वीकृत की जाए।
उन्होंने बताया कि कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में घोषित किए गए एक अन्य महत्वपूर्ण सुधारों में यह प्रावधान किया गया है कि अस्थायी पेंशन का भुगतान पीएओ की सहमति से और विभाग द्वारा अनुमोदन करने के बाद सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए किया जा सकता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि महामारी को ध्यान में रखते हुए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर पेंशनभोगियों और बुजुर्ग नागरिकों से संबंधित प्रत्येक मुद्दे का समाधान संवेदनशीलता के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उसी के अनुरूप सुधार भी किए जा रहे हैं।