इमरान खान पर आतंक रोधी अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज

पाकिस्‍तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमराम खान पर आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत आरोप दर्ज किया गया है। उनपर इस्‍लामाबाद में एक रैली को संबोधित करते समय एक न्‍यायाधीश और दो वरिष्‍ठ अधिकारियों को धमकी देने का आरोप है।

पाकिस्‍तान के आंतरिक मामलों के मंत्री राना सनाउल्‍लाह ने कहा कि सरकार इमरान खान पर राजधानी इस्‍लामाबाद में शनिवार रात दिये गए भडकाऊ भाषण को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ।

शनिवार को इमरान खान ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ डॉक्‍टर शहबाज गिल की गिरफ्तारी और पुलिस हिरासत में कथित यातना के खिलाफ इस्लामाबाद में अपने समर्थकों की रैली की। पुलिस और सरकार ने आरोपों का खंडन किया है। इस्‍लामाबाद पुलिस ने रैली में ड्यूटी पर तैनात मैजिस्ट्रेट की शिकायत पर इमरान खान के खिलाफ आतंकरोधी अधिनियम की धारा-7 के तहत मामला दर्ज किया है।

हालाँकि इमरान खान को 25 अगस्त तक सुरक्षात्मक जमानत दे दी है। पाकिस्तानी पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ देश में राजनीतिक तनाव बढ़ाने के लिए आतंकवाद के आरोप लगाये थे।

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