उत्‍तर प्रदेश सरकार ने राज्‍य में एस्‍मा लागू कर दिया

उत्‍तर प्रदेश सरकार ने राज्‍य में आवश्‍यक सेवा संरक्षण अधिनियम-एस्‍मा लागू कर दिया है। इस संबंध में जारी की गई एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह अधिनियम राज्‍य में अगले छह महीने के लिए लागू रहेगा। इससे पहले पिछले वर्ष 25 नवम्‍बर को यह अधिनियम छह महीनों के लिए लागू किया गया था, जिसकी समय सीमा इस महीने की 25 तारीख को समाप्‍त हो गई।

आदेश में कहा गया है कि राज्‍य सरकार जनहित में इसे आवश्‍यक मानती है। आवश्‍यक सेवा संरक्षण अधिनियम 1966 रेलवे, हवाई अड्डा, डाक और टेलीग्राफ जैसी आवश्‍यक सेवाओं के कर्मचारियों की हड़ताल को प्रतिबंधित करता है। एस्‍मा सरकारी विभागों, सरकार के अधीन निगमों और विकास प्राधिकरणों पर भी लागू होगा।

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