ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए यूट्यूब प्रतिबंधित

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रतिबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सूची में यूट्यूब को भी सम्मिलित किया है। पूर्व में यूट्यूब को इस नियम से छूट प्राप्त थी, परंतु अब इसे समाप्त कर दिया गया है। हालांकि, यूट्यूब किड्स इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगा।

यह नवीन नियम 10 दिसंबर, 2024 से प्रभावी होगा। ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उपयोग पर प्रतिबंध है।

संचार मंत्री अनिका वेल्स ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय ई-सेफ्टी कमिश्नर की अनुशंसाओं पर आधारित है। उन्होंने उल्लेख किया कि एक अध्ययन के अनुसार, प्रत्येक 10 ऑस्ट्रेलियाई बच्चों में से 4 ने यूट्यूब का उपयोग करते समय हानिकारक अनुभवों की सूचना दी है। वेल्स ने यह भी कहा कि सरकार अभिभावकों की प्राथमिकताओं को महत्व देते हुए सोशल मीडिया कंपनियों के दबाव में नहीं आएगी।

सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों का यूट्यूब अकाउंट पाया जाता है या वे किसी सोशल मीडिया अकाउंट को सब्सक्राइब करते हैं, तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बच्चे केवल यूट्यूब किड्स का उपयोग कर सकेंगे, जहां सामग्री उनके लिए सुरक्षित है और वे स्वयं वीडियो अपलोड नहीं कर सकते।

उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलिया पिछले वर्ष नवंबर में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध का विधेयक पारित करने वाला विश्व का प्रथम देश बना था। इस विधेयक को सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों का समर्थन प्राप्त हुआ था। यह कदम बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उठाया गया है और यह अन्य देशों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य कर सकता है।

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