उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कोविड नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को चार धाम की यात्रा करने की अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश राघवेन्द्र सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा कि इसके लिए चार धाम में चिकित्सा सुविधाएं भी बढाई जानी चाहिए।
गंभीर रोगियों के लिए हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था की जानी चाहिए और ये जानकारी देने के लिए वेबसाइट पर मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराया जाए।