कोविड संबंधी वस्‍तुओं पर जीएसटी दर में कटौती; छूट और जीएसटी में कटौती की अवधि सितम्‍बर तक बढाई गई

वस्तु और सेवा कर – जी.एस.टी. परिषद ने कोविड इलाज से जुड़े चिकित्सा उपकरणों और दवाइयों पर जी.एस.टी. छूट का दायरा बढ़ाने के लिए गठित मंत्री समूह की ज़्यादातर सिफारिशें मान ली हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि परिषद एन्टीफंगल दवा एम्फोटेरिसिन-बी और एन्टीवायरल दवा टोसिलीज़ुमैब पर जी.एस.टी. से पूरी तरह छूट देने पर सहमत हो गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि अन्य महत्वपूर्ण दवाओं में कोविड रोगियों के इलाज में उपयोग आने वाली रेम्डेसिविर पर भी जी.एस.टी. 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत एंटी कॉगुलेंट दवा हेपारिन और अन्य औषधियों पर भी जी.एस.टी. कम करके पांच प्रतिशत कर दी गई है। सुश्री सीतारामन ने कहा कि जी.एस.टी. परिषद चिकित्सा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उत्पादन करने के उपकरण और इससे संबंधित उपकरणों पर जी.एस.टी. 12 प्रतिशत से कम करके पांच प्रतिशत करने पर सहमत हो गई है।

इसके साथ-साथ कोविड जांच किट, पल्स ऑक्सिमीटर, तापमान मापने के उपकरण, हैंड सेनीटाइज़र भी अब सस्ते हो जाएंगे क्योंकि इन पर जी.एस.टी. घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई है। जी.एस.टी. परिषद, एम्बुलेंस पर जी.एस.टी. मौजूदा 28 प्रतिशत से कम करके 12 प्रतिशत और शवदाव-गृहों में बिजली और गैस की भट्टियों पर जी.एस.टी. 18 प्रतिशत से कम कर करके पांच प्रतिशत करने पर सहमत हो गई है। जी.एस.टी. परिषद ने कोविड से संबंधित उपकरणों और दवाओं पर जी.एस.टी. छूट की समय-सीमा इस वर्ष सितंबर तक बढ़ा दी है।

ये फैसले जी.एस.टी. परिषद की 44वीं बैठक में लिए गए। यह बैठक कोविड-19 से संबंधित वस्तुओं पर कर राहत देने के लिए मंत्री समूह की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श के लिए बुलाई गई थी। जी.एस.टी. परिषद की पिछले महीने हुई बैठक के बाद मंत्री समूह का गठन किया गया है। मंत्री समूह ने आठ दिनों से कम समय के अंदर अपनी रिपोर्ट दे दी थी।

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