सरकार ने अब गाडियों में चालक के साथ वाली सीट के लिए एयरबैग की व्यवस्था करना अनिवार्य कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना के अनुसार, इस वर्ष एक अप्रैल से तैयार किए जाने वाले नये मॉडलों में चालक के बगल वाली सीट पर बैठे व्यक्ति के लिये भी एयर बैग की व्यवस्था करनी होगी। 31 अगस्त से मौजूदा मॉडलों में भी एयरबैग फिट करना होगा।
चालक के साथ वाली यात्री सीट पर एयरबैग न होने से दुर्घटना की स्थिति में जोखिम बढ़ जाता है। मंत्रालय की अधिसूचना सड़क सुरक्षा पर उच्चतम न्यायालय की समिति के सुझावों पर आधारित है।