गृह मंत्रालय ने तल्हा सईद को आतंकवादी घोषित कर दिया

गृह मंत्रालय ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष सरगनाओं में से एक हाफिज तल्हा सईद को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है। तल्हा सईद, हाफिज मोहम्मद सईद का बेटा है और लश्करे तैयबा की एक विंग का प्रमुख है।

मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि सईद मुख्य रूप से भारत में संगठन के लिए भर्ती करने, धन इकटठा करने, हमलों की योजना बनाने और अफगानिस्तान में भारतीय हितों के खिलाफ सक्रिय रहा है।

मंत्रालय ने कहा है कि सईद पाकिस्तान में लश्कर के केंद्रों का दौरा कर भारत, इजरायल, अमरीका और अन्य पश्चिमी देशों के खिलाफ जिहाद का प्रचार कर रहा है।

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