उच्चतम न्यायालय ने उत्तरी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा कल की गई तोड फोड मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति एल एन राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने न्यायालय के आदेश की जानकारी अधिकारियों को दिए जाने के बाद भी की गई तोड फोड को बहुत गंभीरता से लिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि इस मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। तोड फोड न्यायालय का आदेश आने के बाद भी जारी रही थी।
उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत कल जहांगीरपुरी में कई मकानों और दुकानों को गिरा दिया गया था।