दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में अगले वर्ष पहली जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंध ऑनलाइन बिक्री या वितरण पर भी लागू होगा। गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
दिल्ली सरकार ने पिछले साल भी 28 सितंबर से एक जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। पटाखे जलाने से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए शहर की सरकार ने ‘पटाखे नहीं दिए जलाओ’ अभियान भी शुरू किया था।
पटाखों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों और विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी।