दिल्ली उच्च न्यायालय ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती की अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इस योजना को चुनौती देनी वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने केन्द्र से इस बारे में अपना जवाब चार सप्ताह में प्रस्तुत करने को कहा है।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अग्निपथ योजना को इस वर्ष 14 जून को मंजूरी दी थी। सशस्त्रबलों में सेवा करने के लिए युवाओं के लिए यह बहुत ही आकर्षक योजना है। इस योजना के तहत भर्ती किए गए जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाता है।
दरअसल 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना से जुड़ी कई याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। जब कई सारी यचिकाएं आईं, तो हाईकोर्ट ने उसे कंपाइल कर दिया। जिस पर गुरुवार को सुनवाई हुई। जस्टिस सतीश चंदर शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने गुरुवार को केंद्र से जवाब मांगते हुए अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।