दिल्‍ली में येलो अलर्ट

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कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्‍ली में स्‍कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, जिम, मल्‍टीप्‍लेक्‍स, बैंक्‍वेट हॉल, ऑडिटोरियम और स्‍पोर्टस कॉम्‍पलेक्‍स तत्‍काल प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। दिल्‍ली में रात का कर्फ्यू दस बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा।

दिल्‍ली मेट्रो और बसें बैठने की पचास प्रतिशत क्षमता के चलेंगी और इनमें खड़े होकर यात्रा नहीं की जा सकेंगी। रेस्‍त्रां को पचास प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह आठ बजे से रात दस बजे तक और बार को भी पचास प्रतिशत क्षमता के साथ दोपहर 12 बजे से रात दस बजे तक ही काम करने की अनुमति दी गई है।

राजनीतिक, धार्मिक और त्‍योहारों के समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अंतिम संस्‍कार और विवाह कार्यक्रम में अधिकतम बीस लोग शामिल हो सकेंगे। डीडीएमए के आदेश में कहा गया है कि शादी केवल घर में की जा सकेंगी। मॉल में दुकानें ऑड ई-वन आधार पर खुलेंगी। धार्मिक स्‍थल खुले रहेंगे लेकिन उनमें किसी श्रद्धालू को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक पार्कों और बागीचों में केवल सैर करने, दौड़ने और खेलने की अनुमति होगी।

अंतर्राजीय बस सेवा के अंतर्गत बसों में पचास प्रतिशत की क्षमता तक यात्री बैठ कर यात्रा कर सकेंगे। ग्रुप-ए से कम दर्जे के पचास प्रतिशत कर्मचारियों को कार्यालय आना होगा। निजी कार्यालयों में भी पचास प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति की अनुमति दी गई है।

 

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