दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज से लॉकडाउन एक सप्ताह के लिए और बढा दिया है, इसके साथ ही सक्रंमण नियंत्रण क्षेत्रों से बाहर कुछ गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी गयी है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के वैध औद्योगिक क्षेत्रों में चार दीवारी के अन्दर बनी औदयोगिक इकाइयों में उत्पादन शुरू करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा निर्माण स्थल पर निर्माण कार्यो की भी इजाजत दी गयी है। निर्माण स्थलों और फैक्ट्रियों में वे ही कामगार कार्य कर सकेंगे जिनमें संक्रमण के कोई लक्षण न हों। कार्यस्थल पर गुटखा, पान, तम्बाकू के सेवन और थूकना मना होगा। कामगारों को मास्क पहनने और उचित दूरी बनाये रखने के नियमों का पालना करना होगा। सभी प्रवेश और निकासी द्वारों तथा सार्वजनिक स्थानों पर थर्मल स्क्रीनिंग और बिना छुए सेनेटाइजर मशीन की व्यवस्था होगी। सभी जिलाधिकारियों को औदयोगिक इकाइयों और निर्माण स्थलों पर कहीं भी किसी समय आर टी पी सी आर और रेपिड एंटीजन टेस्ट सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली में पहली बार 19 अप्रैल को लॉकडाउन लागू किया गया था और उसके बाद समय-समय पर इसकी अवधि बढ़ा दी गयी।