सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध आज से लागू हो गया है। पूरे देश में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक- वस्तुओं के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पाबंदी रहेगी।
भारत सरकार के मुताबिक देश में 2018-19 में 30.59 लाख टन और 2019-20 में 34 लाख टन से अधिक सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा जेनरेट हुआ। सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजें डी-कंपोज नहीं होती हैं और न इन्हें जलाया जा सकता है। इससे जहरीले धुएं से हानिकारक गैस निकलती है। रिसाइक्लिंग के अलावा स्टोरेज करना ही उपाय है।
प्रतिबंध के दायरे में जिन वस्तुओं को शामिल किया गया है उनमें प्लास्टिक की इयर-बड्स, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, पॉलीस्टाइरिन यानी थर्मोकॉल, प्लास्टिक प्लेट, प्लास्टिक कप और प्लास्टिक के अन्य बर्तन शामिल हैं।