केंद्र ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर 25 प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव रखा है। सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आज पुराने वाहन के स्क्रैप के इस संबंध में मोटर वाहन कर में रियायत के मसौदा नियमों को प्रकाशित किया।
नियमों के प्रारूप में कहा गया है कि लोगों को वाहन स्क्रैप सर्टिफिकेट के साथ व्यक्तिगत वाहनों की खरीद पर 25 प्रतिशत तक रियायत मिलेगी जबकि वाणिज्यिक वाहनों की खरीद पर कर राहत 15 प्रतिशत होगी।
व्यक्तिगत वाहनों में, कर रियायतें आठ साल तक ली जा सकती है, जबकि वाणिज्यिक वाहनों के लिए यह अवधि 15 वर्ष तक होगी। इस अवधि की गणना पहले पंजीकरण की तारीख से की जाएगी। सरकार ने 30 दिनों की अवधि में नियमों के प्रारूप पर विभिन्न हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इस साल पहली अक्टूबर से नियम लागू होना प्रस्तावित है