निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव के सिलसिले में आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए डी.एम.के. पार्टी के वरिष्ठ नेता ए. राजा को राज्य में 48 घंटे तक के लिए चुनाव प्रचार करने से रोक दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई. पलनिस्वामी और उनकी मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पिणयों के लिए फटकार लगाते हुए आयोग ने श्री राजा के नाम को डी.एम.के. पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची से भी हटा दिया है। अपने आदेश में आयोग ने कहा है कि डी. एम.के. नेता ने जो भाषण दिया वह न सिर्फ अपमानजनक था बल्कि अश्लील और महिलाओं के सम्मान को कम करने वाला था। निर्वाचन आयोग ने श्री राजा को सलाह दी है कि वे भविष्य में सावधान रहें और चुनाव प्रचार के दौरान ऐसी कोई टिप्पणी न करें, जिससे महिलाओं की गरिमा कम हो।
एक अन्य घटनाक्रम में मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि वह श्री ए. राजा को चुनाव प्रचार करने से रोकने के निर्वाचन आयोग के आदेश पर रोक नहीं लगा सकता। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति की संजीब बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में उनसे आज की याचिका दायर करने को कहा है, जिसकी बाद में सुनवाई होगी।