निर्वाचन आयोग ने राष्‍ट्रीय दलों के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार का समय दोगुना किया

निर्वाचन आयोग ने असम, केरल, पुद्दुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्‍येक राष्‍ट्रीय दल और मान्‍यता प्राप्‍त क्षेत्रीय दलों के‍ लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी से चुनाव प्रचार के लिए आवंटित समय को दोगुना करने का फैसला किया है। आयोग ने कोविड महामारी और सम्‍पर्क मुक्‍त चुनाव प्रचार की बढ़ती प्रासंगिकता के मद्देनजर प्रसार भारती निगम के साथ परामर्श के बाद यह फैसला किया। आयोग के आदेश में कहा गया है कि केवल राष्‍ट्रीय दलों और मान्‍यता प्राप्‍त क्षेत्रीय दलों को ही चुनाव प्रचार का समय दिया जाएगा।

दूरदर्शन और आकाशवाणी नेटवर्क के क्षेत्रीय केन्‍द्रों पर राजनीतिक दलों को एक समान नब्‍बे-नब्‍बे मिनट का समय दिया जायेगा। एक बार में किसी भी राजनीतिक दल को तीस मिनट से अधिक समय आवंटित नहीं किया जायेगा। आयोग ने कहा है कि प्रसारण की अवधि चुनाव में खड़े उम्‍मीदवारों की सूची के प्रकाशन की ति‍थि और मतदान तिथि से दो दिन पहले के बीच होगी। राजनीतिक दलों को प्रसारण के लिए ट्रांसक्रिप्‍ट और रिकार्डिंग अग्रिम रूप से जमा करानी होगी। अन्‍य दलों की आलोचना, धर्म या समुदायों पर आक्षेप और हिंसा भड़काने वाली या अपमानजनक वक्‍तव्‍य के प्रसारण की अनुमति नहीं होगी।

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