पंजाब में रात्रि कर्फ्यू

पंजाब सरकार ने कोविड संक्रमण के बढने के कारण शहरों और कस्‍बों में रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। कर्फ्यू रात दस बजे से सवेरे पांच बजे तक प्रभावी रहेगा। ये प्रतिबंध 15 जनवरी तक लागू रहेंगे।

इस अवधि के दौरान आवश्‍यक सेवाएं जारी रहेगी। राज्‍य में अन्‍य प्रतिबंधों में सार्वजनिक स्‍थलों पर मास्‍क पहनने और सुरक्षित दूरी का कडाई से पालन शामिल है। 

बार, सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्‍तरां और स्‍पा पचास प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। इन जगहों पर सभी कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण आवश्‍यक है। आनलाइन पढाई जारी रहेगी। राजनीतिक बैठकों और रैलियों के बारे में किसी भी प्रतिबंध की घोषणा नहीं की गई है।

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