पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामला: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा 2016 में किए गए 25,753 शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों की नियुक्तियों को रद्द करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को दूषित करार दिया और कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश में कुछ बदलाव किए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता और वैधता खत्म हो गई है, इसलिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशों में संशोधन किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सुपर-न्यूमेरिक पदों के सृजन पर सीबीआई जांच को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 4 अप्रैल को होगी।

तत्कालीन सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 7 मई, 2024 को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा स्कूली नौकरियों को रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी थी। सीबीआई को कथित घोटाले की जांच जारी रखने की अनुमति दी गई, लेकिन उम्मीदवारों या अधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करने से मना किया गया।

अप्रैल 2024 के तीसरे सप्ताह में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने समाप्त हो चुके पैनल से चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति को रद्द कर दिया और उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान प्राप्त पूरे वेतन को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के जस्टिस देबांगसु बसाक और शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने जांच एजेंसी को मामले की जांच जारी रखने का आदेश दिया और डब्ल्यूबीएसएससी को नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।

जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की सेवा समाप्त करने और पश्चिम बंगाल सरकार को तीन महीने के भीतर नए पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया था।

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