पंजाब औऱ हरियाणा HC ने आज नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी पर तीन दिन की रोक लगा दी। मजीठिया को मादक पदार्थों से जुड़े मुकदमे में अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के अदालत के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने के लिए ये तीन दिन का समय दिया गया है।
न्यायमूर्ति लीजा गिल की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को तीन दिन का समय दिया जाता है ताकि वे अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय जा सके। तब तक उसे गिरफ्तार नही किया जाएगा। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि गिरफ्तारी से यह सुरक्षा, आज से केवल तीन दिन तक ही है।
मजीठिया को इससे पहले उच्च न्यायालय ने जांच में सहयोग की शर्त पर अंतरिम जमानत दे दी थी। मजीठिया के नाम पिछले वर्ष 20 दिसंबर को नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था।