एक फेडरल जज ने मैरीलैंड में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने के प्रयास के खिलाफ अस्थायी निरोधक आदेश जारी किया है। इस आदेश का लक्ष्य बिना नागरिकता वाले अवैध अप्रवासियों और अस्थायी वीजा धारकों के बच्चों की नागरिकता का अधिकार खत्म करना था। जज डेबोरा एल. बोर्डमैन द्वारा इस आदेश को रोकने का फैसला बुधवार को सुनवाई पूरी होने के तत्काल बाद आया था, जिसे नागरिक अधिकार समूहों ने दायर की गई याचिका के आधार पर जारी किया गया। यह आदेश पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लागू होगा।
सिन्हुआ और द वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया कि मैरीलैंड में दायर किया गया मुकदमा, ट्रंप प्रशासन के इस कार्यकारी आदेश को चुनौती देने वाले कम से कम छह फेडरल मुकदमे में से एक है। इन मुकदमों में 22 डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्य और नागरिक अधिकार संगठन शामिल हैं।
राष्ट्रपति ट्रंप ने 20 जनवरी को, अपनी ताजपोशी के कुछ घंटे बाद, जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने हेतु हस्ताक्षर किए थे। यह आदेश उन बच्चों के लिए नागरिकता की मान्यता को रोकता है जिनके माता-पिता में से कोई भी अमेरिकी नागरिक या स्थायी निवासी नहीं हैं और जिनका जन्म 19 फरवरी के बाद हुआ है।
ार्टिकल 14वें संशोधन के मुताबिक नागरिकता पर ट्रंप के कार्यकारी आदेश की आधारिक मान्यता यह है कि संशोधन में उन लोगों को जन्मसिद्ध नागरिकता से बाहर रखा गया है जो नागरिकता क्षेत्र के अधीन नहीं हैं। इस आदेश के प्रतिकूल, कम से कम 22 राज्यों और कई नागरिक अधिकार समूहों ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए चुनौती दी है।