लोकसभा-दिल्‍ली राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र लोकसभा में राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली संशोधन विधेयक 2021 पारित

लोकसभा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया है। विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन कर विधान सभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कामकाज की रूपरेखा दी गई है।

विधेयक में विधानसभा और उपराज्यपाल की कुछ शक्तियों और जिम्मेदारियों में संशोधन किया गया है। इसमें आपात स्थिति में विशेष मामलों में उपराज्यपाल द्वारा शक्ति का इस्तेमाल किया जाना सुनिश्चित किया गया है। विधेयक में उपराज्यपाल को उन मामलों में नियम बनाने का भी अधिकार दिया गया है जो दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। इसमें प्रावधान किया गया है कि सभी कार्यकारी निर्णय उपराज्यपाल के नाम पर होंगे।

विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में विधायिका और कार्यपालिका के बीच सद्भावपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना है।

उन्होंने कहा कि इसकी तकनीकी रूप से आवश्यकता थी क्योंकि उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अन्य संगठन अलग-अलग समय में इस बारे में अस्पष्टता की चर्चा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 पर आदेश जारी कर रहे थे। इसीलिए इस पर भ्रम और अस्पष्टता दूर करने की जिम्मेदारी संसद की है।

उन्होंने कुछ सदस्यों की टिप्पणियों का खंडन करते हुए कहा कि विधेयक में संशोधन का उद्देश्य न तो दिल्ली की निर्वाचित सरकार की शक्तियों को कम करना है और न ही उपराज्यपाल को अतिरिक्त अधिकार देना है।

उन्होंने सदस्यों को यह भी याद दिलाया कि दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश है जहां सीमित शक्तियों वाली विधानसभा है। उन्होंने कहा कि सरकार को उपराज्यपाल के प्रशासक होने के नाते उनसे सलाह लेते रहना होगा। श्री रेड्डी ने कहा कि उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच किसी मामले में मतभेद पर उपराज्यपाल इसे राष्ट्रपति महोदय को भेजेंगे।

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