पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक जैसे संकटग्रस्त बैंकों के खाताधारी इस साल 30 नवंबर से 5 लाख रुपये तक की धनराशि वापस पाने के हकदार हो जाएंगे। सरकार ने इस बारे में नियमों को अधिसूचित कर दिया है।
यह धनराशि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा प्रदान की जाएगी। 27 अगस्त, 2021 की गजट अधिसूचना के अनुसार, यह प्रावधान आज से लागू हो गए हैं।