सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि वे लावारिस पाए गए अथवा संकटग्रस्त बच्चों के बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी का आदान प्रदान न करें क्योंकि इससे उन बच्चों के जीवन को खतरा हो सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह की जानकारी चाईल्ड लाइन
1 0 9 8 पर दी जानी चाहिए।
अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए लोगों को आमंत्रित करना गैर कानूनी कृत्य है क्योंकि इसके लिए केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण को शामिल करना अनिवार्य है।
उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को गैर कानूनी ढंग से गोद लेने के मामलों पर चिंता व्यक्त की थी। न्यायालय ने राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस तरह के गैर कानूनी गोद लेने के काम में लिप्त संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है।