हरियाणा ने धर्मांतरण-रोधी विधेयक पारित किया

हरियाणा विधानसभा ने धर्मांतरण-रोधी विधेयक पारित कर दिया है। यह विधयेक 4 मार्च को राज्य विधानसभा में पेश किया गया था और इस पर कल चर्चा हुई।

हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक,2022 में जबरन धर्म परिवर्तन के लिए पांच साल तक की कैद और एक लाख रुपये या उससे अधिक के जुर्माने का प्रावधान है।

विधेयक के अनुसार अगर कोई व्यक्ति एक नाबालिग, एक महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है,तो उसे कम से कम चार साल कैद की सज़ा भुगतनी होगी जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और उसपर कम से कम 3 लाख रुपये का जुर्माना होगा।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here