उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण-एनडीएमए को कोविड के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए दिशा निर्देश तय करने को कहा है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एनडीएमए को यह भी निर्देश दिया कि छह सप्ताह के अंदर अनुग्रह की राशि तय की जाए।
न्यायालय ने यह आदेश कोरोना संक्रमण के शिकार हुए लोगों के परिवार के लिए चार-चार लाख रूपये अनुग्रह राशि की मांग की याचिका पर दिया है। केन्द्र ने हलफनामा दाखिल कर कहा था कि राज्य सरकारें इस राशि का भुगतान वहन नहीं कर सकती और इसके लिए व्यापक उपाय किए जाने की दलील दी थी।