केंद्र सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों-एमएसएमई के दायरे में लाने का फैसला किया है। सरकार ने खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई के रूप में शामिल कर उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ऋण प्रदान करने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इस निर्णय से ढाई करोड़ खुदरा और थोक व्यापारियों को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई को मजबूती देने और उन्हें आर्थिक विकास का माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन संशोधित नियमों के तहत खुदरा और थोक व्यापारी अब उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं।