महाराष्ट्र सरकार ने मुम्बई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है और उन्हें तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है। एक सरकारी आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि इस अधिकारी को बिना अनुमति के महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाना चाहिए और निलंबन की अवधि के दौरान किसी प्रकार के व्यापार और व्यवसाय में शामिल नहीं होना चाहिए।
भारत सरकार ने परम बीर सिंह के निलंबन आदेश को उचित ठहराने के लिए उनके खिलाफ चार पुलिस थानों में दर्ज प्राथमिकियों का उल्लेख किया है।
इस वर्ष मार्च में परम बीर सिंह को मुम्बई के पुलिस आयुक्त पद से हटा दिया गया था। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर अपने पद का दुरूपयोग करने का आरोप लगाया था।
हालांकि परम बीर सिंह को होमगार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया था लेकिन वह छुट्टी पर चले गये और उन्होंने बिना कोई सूचना दिए अपना पदभार नहीं संभाला।सिंह काफी समय तक लापता रहने के बाद पिछले महीने सामने आये, इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने उन्हें महाराष्ट्र में उनके खिलाफ जारी छानबीन के मामलों में शामिल होने का आदेश दिया था।