नूहं हिंसा के बाद गिरफ्तार किए गए गोरक्षा बजरंग फोर्स के अध्यक्ष राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी को कोर्ट से जमानत मिल गई है। बिट्टू बजरंगी की जमानत याचिका पर 30 अगस्त 2023 दिन बुधवार को नूहं की कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप दुग्गल की कोर्ट में सुनवाई हुई। उनके वकीलों ने कोर्ट में दलील की कि ये मामला बाद में बनाया गया है, क्योंकि एफआईआर हिंसा से 15 दिन बाद दर्ज हुई थी और बिट्टू बजरंगी को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया था।
नूहं पुलिस ने 15 अगस्त 2023 को फरीदाबाद स्थित घर से बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई नूहं जिले की एएसपी उषा कुंडू की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के आधार पर हुई थी। एफआईआर में कुंडू ने कहा था कि 31 जुलाई 2023 को 15 से 20 व्यक्तियों का एक समूह नल्हड़ मंदिर की ओर जा रहा था।
फिलहाल, बिट्टू बजरंगी फरीदाबाद की नीमका जेल में बंद हैं। फरीदाबाद और नूहं की पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को दो अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया था। फरीदाबाद पुलिस ने उनकी सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्हें गिरफ्तार किया था, तो नूहं पुलिस ने एएसपी से झड़प के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया था।