लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर जारी विवाद के बीच अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश का दिल्ली की सरकार ने अभी तक पालन नहीं किया है।
नियमों के मुताबिक अस्पताल, अदालतों, स्कूलों जैसे घोषित शांत क्षेत्रों के 100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है।
प्रदेश अध्यक्ष गुप्ता ने इस सिलसिले में सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरिवंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा था। इससे पहले, भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और नगर निगमों को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर उन धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने या आवाज नियंत्रित करने की कार्रवाई की मांग की थी, जो इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं।
भाजपा सांसद ने दावा किया कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश का उत्तर प्रदेश ने ठीक से पालन किया है लेकिन दिल्ली में इसका ठीक से पालन नहीं हो रहा है।
ज्ञात हो कि उच्चतम न्यायालय ने मानव स्वास्थ्य ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव का हवाला देकर 2005 में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और म्यूजिक सिस्टम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि, सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में इनका इस्तेमाल किया जा सकता था।