नूह में 31 जुलाई को हुई हिंसा के सिलसिले में पिछले महीने गिरफ्तार किए गए कांग्रेस विधायक मामन खान को मंगलवार को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सत्र अदालत ने उन्हें 18 अक्टूबर को सुनवाई की अगली तारीख तक राहत दी है।
खान के वकील देवला ने कहा कि अदालत ने नगीना पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 137 और 148 में दो लंबित मामलों में उन्हें 18 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दे दी । पुलिस ने पहले कहा था कि फिरोजपुर झिरका से विधायक खान पर लोगों को भड़काने और हिंसा भड़काने का आरोप है।
वकील ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि विधायक के मोबाइल फोन से कुछ डेटा मिटा दिया गया था और डेटा को पुनर्प्राप्त करने के लिए उपकरण को प्रयोगशाला में भेजा गया था । उन्होंने कहा कि इसलिए नियमित जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी।
इस हिंसा में छह लोग मारे गए थे और बाद में गुरुग्राम में एक मस्जिद पर हुए हमले में एक इमाम की मौत हो गई थी। इसके बाद पिछले महीनें 15 सितंबर को मामन खान जिला को गिरफ्तार किया गया था।