केरल में एर्नाकुलम की एक विशेष न्यायिक जांच अदालत ने आज प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के समर्थकों द्वारा कॉलेज प्रोफेसर टी जे जोसेफ की हथेली काटने के मामले में 6 लोगों को दोषी ठहराया है।
अदालत ने इस मामले से जुडे 5 लोगों को बरी कर दिया है। आरोपियों पर गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम, आपराधिक षडयंत्र रचने, भारतीय दंड संहिता के तहत धमकाने और घातक हथियार से शरीर को नुकसान पहुंचाने के अपराध करने का आरोप है।
आज का फैसला दूसरे चरण की जांच से संबंधित है। 2015 में पहले चरण में अदालत ने 15 लोगों को दोषी ठहराया था। ईशनिंदा के आरोप में पीएफआई के समर्थकों ने इस प्रोफेसर पर 2010 में हमला किया था। आरोपियों को सजा कल सुनाई जायेगी।