केरल उच्च न्यायालय ने कोविन पोर्टल द्वारा कोविड टीका प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की फोटो हटाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रूपये का जुर्माना लगाते हुए कहा कि यह याचिका दुर्भावनापूर्ण और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दाखिल की गई है।
यह फैसला एकल पीठ न्यायाधीश वी कुन्हीकृष्णन ने सूचना के अधिकार कार्यकर्ता द्वारा दायर याचिका पर दी जिसमें एक निजी अस्पताल से प्राप्त कोविड टीकाकरण का दावा किया गया था।