कोर्ट में डॉ. आंबेडकर की तस्वीर लगाने पर रोक, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा- सिर्फ गांधी और तिरुवल्लुवर की लगा सकते

मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने अदालत कक्षों में तस्वीरें प्रदर्शित करने को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। 7 जुलाई को रजिस्ट्रार-जनरल द्वारा जारी अदालत के हालिया परिपत्र के अनुसार, तमिलनाडु और पुडुचेरी की अदालतों को अब केवल महात्मा गांधी और तमिल कवि-संत तिरुवल्लुवर की तस्वीरें प्रदर्शित करने की अनुमति है। विशेष रूप से, परिपत्र में कांचीपुरम के मुख्य जिला न्यायाधीश सहित सभी जिला अदालतों को अलंदुर अदालत परिसर में बार एसोसिएशन के कक्ष से बीआर अंबेडकर की तस्वीर हटाने का निर्देश दिया गया था।

यह निर्णय कई वकील संघों द्वारा अंबेडकर और उनके संबंधित संगठनों से जुड़े अन्य प्रमुख हस्तियों के चित्रों का अनावरण करने की अनुमति मांगने के बाद आया। हालाँकि, 11 अप्रैल को हुई एक बैठक के दौरान, उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने ऐसे सभी अनुरोधों को खारिज कर दिया था।

फैसले के इस परिपत्र में पिछले आदेशों का हवाला दिया गया है, जिसमें उन उदाहरणों पर जोर दिया गया है जहां राष्ट्रीय नेताओं के चित्रों के प्रदर्शन से नुकसान हुआ था और विभिन्न स्थानों पर कानून और व्यवस्था के लिए प्रतिकूल परिणाम पैदा हुए थे। इसके आलोक में, अदालत ने 2010 के अपने प्रस्ताव को फिर से लागू किया, जिसने अदालत परिसर में किसी भी अन्य चित्र लगाने लगाने पर रोक लगा दी।

 

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