उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी होटल रेस्तरां खाद्य बिल में अपने से या डिफॉल्ट के रूप में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण-सीसीपीए ने इस संबंध में अनुचित व्यापारिक गतिविधिय़ों और उपभोक्ता अधिकार संरक्षण के लिए दिशा-निर्देश जारी किये है।
दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि सर्विस चार्ज को किसी अन्य नाम से नहीं लिया जा सकता है। होटल और रेस्तरां उपभोक्ता से जबरदस्ती सेवा शुल्क नहीं ले सकते, ये शुल्क स्वैच्छिक और वैकल्पिक है।
मंत्रालय ने कहा है कि उपभोक्ता, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर या एनसीएच मोबाइल ऐप पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ता आयोग के पोर्टल www.e-daakhil.nic.in पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।