दिल्ली सरकार द्वारा पुराने वाहनों के लिए ईंधन आपूर्ति पर प्रतिबंध

दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लागू किया है। 1 जुलाई से राष्ट्रीय राजधानी में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों तथा 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

इस निर्णय के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिल्ली पुलिस एवं परिवहन विभाग के साथ समन्वित कार्य योजना विकसित की गई है। नियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त करने का प्रावधान भी किया गया है।

मंगलवार प्रातः से ही राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों के पेट्रोल पंपों पर इस संबंध में सूचना पट्ट स्थापित किए गए। लाल कुआं स्थित भारत पेट्रोलियम पंप के कर्मचारियों के अनुसार, प्रशासन द्वारा सोमवार मध्यरात्रि के पश्चात स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए थे।

पेट्रोल पंप कर्मी अब प्रत्येक वाहन के पंजीकरण क्रमांक एवं मॉडल का सत्यापन करने के उपरांत ही ईंधन वितरण कर रहे हैं। किसी भी अनियमितता की स्थिति में पुलिस सहायता हेतु विशेष संपर्क सूत्र उपलब्ध कराए गए हैं।

चिराग दिल्ली क्षेत्र में परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस की निगरानी टीमें तैनात की गई हैं। परिवहन प्रवर्तन विभाग के उप-निरीक्षक धर्मवीर ने बताया, “हम प्रातः 6 बजे से कार्यरत हैं। सरकारी आदेश का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।”

कई ईंधन केंद्रों पर उन्नत प्रौद्योगिकी युक्त कैमरे एवं ध्वनि संकेतक स्थापित किए गए हैं, जो निर्धारित आयु सीमा से अधिक पुराने वाहनों की स्वचालित पहचान कर सचेत करते हैं।

यह नीतिगत पहल दिल्ली में वायु गुणवत्ता सुधार एवं प्रदूषणकारी वाहनों की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से की गई है। पूर्व में लागू प्रतिबंधों को अब ईंधन आपूर्ति नियंत्रण के माध्यम से अधिक प्रभावी बनाया गया है।

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