गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2022 किसी भी तरह से संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है। श्री राय ने लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह दिल्ली के नागरिकों के पक्ष में है।
आर एस पी के एन.के. प्रेमचंद्रन और कांग्रेस के गौरव गोगोई ने विधेयक पेश करने का विरोध किया। विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस के मनीष तिवारी ने कहा कि सदन के पास इस विधेयक को अधिनियमित करने की विधायी क्षमता नहीं है।
इस दौरान नित्यानंद राय ने कहा कि इस विधेयक से नगर निगम दिल्ली में एकरूपता, ठोस नीति और कर्मचारियों के वेतन भुगतान जैसी समस्याओं का समाधान होगा और यह विधेयक दिल्लीवासियों के हित में है. फिलहाल दिल्ली में तीन निगमों – उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों में कुल 272 सीटें हैं.