मतदाता सूची को आधार से जोड़ने वाले कानून को पारित किया

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संसद ने राज्‍यसभा की मंजूरी के साथ चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक आज पारित कर दिया है। विपक्षी सदस्यों के वॉकआउट के बीच उच्च सदन ने यह विधेयक पारित किया। लोकसभा ने कल इस विधेयक को पारित किया था। इस विधेयक में 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके व्‍यक्तियों को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए प्रति वर्ष चार अवसर देने का प्रावधान है।

उन्होंने विधेयक को लेकर विपक्ष की आशंकाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसे मतदाता सूची को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए लाया गया है।  रिजिजू ने कहा कि आधार कार्ड का उपयोग केवल रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पहचान और उम्र के उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

बहस के दौरान विपक्षी दलों ने विधेयक की मंशा और इसे उच्च सदन में लाने के तरीके पर सवाल उठाया। कांग्रेस के अमी याज्ञनिक ने कहा कि यह बिल लोगों के निजता के अधिकार का उल्लंघन है और वंचित वर्ग के लोगों का शोषण करेगा।

विधेयक का समर्थन करते हुए, भाजपा के सुशील मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, टीएमसी और वामपंथी फर्जी मतदाताओं को बचाने के लिए विधेयक का विरोध कर रहे हैं।

 

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