मुंबई आतंकी हमले के मुख्‍य हाफिज सईद को 31 वर्ष कारावास की सजा और पूरी संपत्ति जब्त करने का आदेश

पाकिस्‍तान की एक आंतकरोधी अदालत ने मुंबई आंतकी हमले की साजिश रचने वाले हाफि‍ज सईद को 31 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उसकी सभी परिसंपत्तियां जब्‍त करने का भी आदेश दिया है। आंतकी गुट जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद पर तीन लाख चालीस हजार पाकिस्‍तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पाकिस्‍तान के पंजाब पुलिस के आंतकरोधी विभाग द्वारा दर्ज दो एफआईआर पर यह सजा दी गयी है।

हाफिज सईद को कोट लखपत जेल से अदालत लाया गया। वह 2019 से इस जेल में है।

जमात-उद-दावा आंतकी संगठन लश्‍करे तईयबा का खास गुट है जिसने 2008 में मुंबई आंतकी हमले को अंजाम दिया। इस हमले में छह अमरीकी नागरिक सहित एक सौ 66 लोग मारे गए थे।

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