हरियाणा सरकार ने अगले वर्ष पहली जनवरी से बिना कोविड टीका लगवाए लोगों के सार्वजनिक स्थलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। लोगों को कोविड टीका लगाने को प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि जिन लोगों का पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है, उन्हें सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
नये दिशा-निर्देशों के अनुसार बिना टीकाकरण वाले लोग पहली जनवरी 2022 से मैरिज हॉल, होटल, बैंक, मॉल, सरकारी कार्यालय और बसों में नहीं आ सकेंगे।
टीके की दूसरी डोज लेने के बाद ही लोग पार्क, योगशाला, जिम और फिटनेस केन्द्रों का इस्तेमाल कर पाएंगे। सरकारी कर्मचारी सहित किसी भी व्यक्ति को सरकारी दफ्तरों में बिना पूर्ण टीकाकरण प्रमाण-पत्र के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।