अंकित शर्मा की हत्या का मामले में ताहिर हुसैन दोषी करार

साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों के दौरान आईबी स्टाफ अंकित शर्मा की निर्मम हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 11 लोगों के खिलाफ आज कोर्ट में आरोप तय हुए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल ने कहा कि गवाहों के बयानों से स्पष्ट पता चलता है कि सभी आरोपित घटनास्थल पर मौजूद थे।

अंकित शर्मा हत्या केस में आरोप तय करते हुए माना, “ताहिर भीड़ पर निगरानी रखने और उन्हें प्रेरित करने के लिए लगातार काम कर रहा था। ये सभी चीजें हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए की गई थीं।”

कड़कड़डूमा कोर्ट ने IPC की धारा 147, 148, 153A, 302 और 120B के तहत मामला आरोप तय किए। कोर्ट ने कहा भीड़ लोगों और उनकी संपत्ति पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार की गई थी । ताहिर हुसैन ने भी लोगों को मारने और भीड़ को उकसाने की भूमिका निभाई कि लोगों को न छोड़ा जाए। कोर्ट ने कहा कि जब अंकित भीड़ के सामने आया तो ताहिर हुसैन भीड़ को उकसाया।

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