केन्द्र ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि केवल चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ही तरल ऑक्सीजन का उपयोग किया जाए

केन्‍द्र सरकार ने राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि तरल ऑक्‍सीजन का इस्‍तेमाल विशेष तौर पर चिकित्‍सा उद्देश्‍यों के लिए ही किया जाना चाहिए। देश में चिकित्‍सा ऑक्‍सीजन की उपलब्‍धता बढ़ाने के लिए ऑक्‍सीजन के उपयोग के संबंध में नौ उद्योगों को दी गई छूट वापस ले ली गई है।

केन्‍द्रीय गृह सचिव अजय भल्‍ला ने राज्‍यों के मुख्‍य सचिवों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को इस संबंध में पत्र लिखा है। श्री भल्‍ला ने ऑक्‍सीजन उत्‍पादन इकाइयों से अधिक से अधिक उत्‍पादन करने तथा इसे सरकार को उपलब्‍ध कराने को कहा है। यह निर्देश अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

तरल ऑक्‍सीजन उपलब्‍ध सारा भंडार भी सरकार को उपलब्‍ध कराया जाना चाहिए, जिससे इसका चिकित्‍सा में प्रयोग किया जा सके। श्री भल्‍ला ने कहा तरल ऑक्‍सीजन के उपयोग के संबंध में किसी उद्योग को कोई छूट नहीं दी गई है।

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