कोर्ट ने आफताब की पुलिस हिरासत की अवधि पांच दिन और बढ़ाई, नार्को टेस्ट की भी मंजूरी मिली

दिल्ली की अदालत ने शहर पुलिस को महरौली हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला से पांच दिन और पूछताछ करने की बृहस्पतिवार को अनुमति दे दी। अदालत ने मामले का खुलासा करने के लिए उसका ‘नार्को टेस्ट’ कराने की भी अनुमति दी।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला ने मामले में पुलिस की याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। पुलिस के अनुसार, 28 वर्षीय पूनावाला ने अपनी ‘लिव-इन पार्टनर’ श्रद्धा वालकर (27) की गत 18 मई की शाम को कथित तौर पर गला घोंट कर हत्या कर दी थी और उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए, जिन्हें उसने दक्षिण दिल्ली के महरौली में अपने आवास पर लगभग तीन सप्ताह तक 300 लीटर के फ्रिज में रखा तथा कई दिनों तक विभिन्न हिस्सों में फेंकता रहा।

एक अधिकारी ने कहा, ‘‘ देर रात करीब दो बजे वह जंगल जाता था और कुछ घंटे बाद लौटता था। ऐसा उसने करीब 20 दिन तक किया.’’ पुलिस ने कहा कि यह पूनावाला की ‘‘चालाकी’’ ही है कि वह हिंदी जानते हुए भी अंग्रेजी में जवाब देता है। वह श्रद्धा के सोशल मीडिया खातों पर भी सक्रिय रहता था, लेकिन आखिरकार उसकी किस्मत ने उसका साथ देना बंद कर दिया और पुलिस उस तक पहुंच ही गई।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here