महाराष्ट्र सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी कर राज्य में और अधिक प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब राज्य में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे।
इन्डोर विवाह समारोह में सौ और आउटडोर विवाह समारोह में ढाई सौ लोगों से अधिक की अनुमति नहीं होगी। राज्य के रेस्त्रां, जिम, स्पा, होटल, थिएटर और सिनेमा हॉल केवल पचास प्रतिशत की क्षमता से चलाए जा सकेंगे।