दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-एनसीआर में आज से चरणबद्ध उपाय कार्य योजना के तहत प्रदूषण निवारक उपाय लागू किये जा रहे हैं।
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में आवश्यक या आपातकालीन सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले जनरेटर को छोडकर आज से विद्युत जनरेटर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने इस बारे में आदेश जारी किये हैं।
आवश्यक सेवाओं में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, एलिवेटर्स, रेलवे सेवाएं, दिल्ली मेट्रो, हवाई अड्डे और अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा संचालित डेटा सेन्टर शामिल हैं। समिति ने विद्युत कपंनियों को आदेश दिया है कि वे उपभोक्ताओं को बिजली की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित करें।
इससे पहले पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण-ईपीसीए ने राजमार्ग और मेट्रो सहित बडी निर्माण परियोजनाओं को आदेश दिया था कि उन्हें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों को इस आशय का शपथपत्र देना होगा कि वे धूल नियंत्रण के मामले में निर्धारित नियमों का पालन करेंगे।
प्राधिकरण ने उद्योगों, विशेषकर रेड और आंरेज श्रेणी में आने वाले उद्योगों से भी कहा था कि वे केवल अधिकृत ईंधन का इस्तेमाल करने और प्रदूषण नियंत्रण के समुचित उपायों के बिना काम न करने के बारे में शपथपत्र दें।