सिंगापुर में भारतीय मूल के एक मादक पदार्थ तस्कर को बुधवार को फांसी दे दी गई। अदालत ने सजा माफ करने के लिए दोषी तस्कर की ओर से आखिरी समय में दाखिल अर्जी मंगलवार को खारिज कर दी थी।
थंगाराजू सुपैय्या को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने अक्टूबर 2018 में मादक पदार्थ की तस्करी की साजिश रचने के लिए एक साथी को उकसाने के मामले में दोषी ठहराया गया था। यह साजिश उसे एक किलोग्राम भांग की आपूर्ति से जुड़ी थी, जो औषधीय पदार्थों का दुरुपयोग अधिनियम के तहत एक अपराध है।
मंत्रालय ने कहा कि ब्रैनसन का दृष्टिकोण मौत की सजा के लिए सिंगापुर के जजों और नियमों का अनादर है। ब्रैनसन के अलावा सिंगापुर में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल और ऑस्ट्रेलियाई सांसद ग्राहम पेरेट ने भी बयान जारी किया। इस मामले में सिंगापुर में मौजूद यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों ने नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के साथ संयुक्त रूप से जारी अपने बयान में तंगराजू के फांसी को रोकने और उसकी सजा को कम करने का आह्वान किया।
सिंगापुर के विदेश मंत्री ने देते हुए कहा उनका दावा बिल्कुल भी सच नहीं है। यह अफसोसजनक है कि ब्रैनसन तंगाराजू के मामले पर बहस कर रहे हैं। सिंगापुर के न्यायालयों के बारे में और अधिक जानने के लिए उन्हें पहले मामले की गंभीरता को समझना चाहिए। कोर्ट ने तीन साल से ज्यादा समय में सबूतों और दलीलों के आधार पर अपना फैसला सुनाया है।