सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा को एक्सटेंशन देने का आदेश रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मिश्रा का तीसरी बार एक्सटेंशन सही नहीं है। यह सेवा विस्तार अवैध और कानून में अमान्य है। हालांकि कोर्ट ने सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन को उचित ठहराया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाना अवैध है। वह 31 जुलाई 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे, ताकि हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सके। आने वाले वक्त में एफटीएफ की समीक्षा होनी है। कोर्ट ने कहा, ‘सेवा विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन सही है।’
संजय मिश्रा को 19 नवंबर 2018 को दो साल की अवधि के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था। उन्होंने नवंबर 2020 में पद से रिटायर होना था, लेकिन केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल बढ़ाकर तीनसाल कर दिया था।











